FIR Against Rahul Gandhi: संसद भवन परिसर में गुरुवार को हुए धक्का-मुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की कोशिश), 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी), और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।
दूसरी ओर, कांग्रेस द्वारा इस घटना को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस अभी विचार कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने विपक्षी सांसदों को संसद भवन के अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया और धक्का-मुक्की की।
इस घटना को लेकर दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान सत्तापक्ष के सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे भाजपा सांसदों को चोटें आईं। वहीं, कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का मामला बताया।